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दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में हुई फायरिंग, वकीलों के दो गुटों में झगड़े के बाद चली गोली

नई दिल्ली : नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में परिसर में बुधवार को फायरिंग हुई। इस में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि वकीलों के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद ऐसा हुआ। पुलिस …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 06 Jul, 2023

नई दिल्ली : नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में परिसर में बुधवार को फायरिंग हुई। इस में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि वकीलों के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद ऐसा हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि वकील हथियार लेकर अंदर कैसे पहुंचा।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केके मनन ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना की निंदा की; कहते हैं, “मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। इस बात की जांच की जाएगी कि हथियार लाइसेंसी थे या नहीं। अगर हथियार लाइसेंसी थे, तो भी कोई वकील या कोई अन्य उनका उपयोग अदालत परिसर के अंदर या आसपास इस तरह नहीं कर सकता।”

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में आज वकीलों के बीच फायरिंग हो गई है। वकीलों में बहस के बीच फायरिंग हुई है। इस घटना के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फायरिंग की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। किसी बात को लेकर वकीलों के बीच हुई बहस के कारण ऐसा होना बताया जा रहा है।

पुलिस मौके पर मौजूद है। फायरिंग की घटना दोपहर लगभग एक बजकर 35 मिनट पर हुई।पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएस सब्जी मंडी में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पता चला कि वकीलों के दो गुटों ने कथित तौर पर हवा में फायरिंग की थी। फिलहाल स्थिति सामान्य है।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केके मनन ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा- घटना क्यों हुई। इसमें कौन-कौन शामिल थे। इसकी विस्तृत जांच की जाएगी।
इस बात की जांच की जाएगी कि हथियार लाइसेंसी था या नहीं। अगर हथियार लाइसेंसी थे, तो भी कोई वकील या कोई अन्य उनका उपयोग अदालत परिसर के भीतर या आसपास इस तरह से नहीं कर सकता है।

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