Menu
#उत्तरकाशी

आखिर क्यों.. ? नोएडा पुलिस बोली गलती से मिस्टेक हो गया’? बिग बॉस OTT विजेता को बड़ी राहत....

नोएडा : एल्विश यादव को राहत मिली है. उनपर दर्ज मुकदमे में 8/20 यानी NDPS की धारा लगी थी, जिसको बदलकर 8/22 कर दिया गया है। सांपों के जहर की तस्करी मामले में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव को राहत मिली है. नोएडा पुलिस की तरफ से …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 21 Mar, 2024
आखिर क्यों.. ? नोएडा पुलिस बोली गलती से मिस्टेक हो गया’? बिग बॉस OTT विजेता को बड़ी राहत....

नोएडा : एल्विश यादव को राहत मिली है. उनपर दर्ज मुकदमे में 8/20 यानी NDPS की धारा लगी थी, जिसको बदलकर 8/22 कर दिया गया है।

सांपों के जहर की तस्करी मामले में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव को राहत मिली है. नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विश यादव पर से NDPS एक्ट हटा दिया गया है।

नोएडा पुलिस के मुताबिक, एक लिपकीय गलती हो गई थी. एल्विश पर लगी धाराओं को संशोधित करने के लिए उन्हें 20 मार्च की शाम सूरजपुर कोर्ट ले जाया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, एल्विश यादव पर दर्ज मुकदमे में 8/20 यानी NDPS की धारा लगी थी, जिसको संशोधित कर 8/22 कर दिया गया है।

नोएडा जोन के डीसीपी विद्यासागर मिश्र के मुताबिक पुलिस ने धारा में संशोधन किया है. उन्होंने कहा,“एल्विश यादव को 20 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया है।

पहले लगाई गई धारा 8/20 को संशोधित कर 8/22 किया गया है. एल्विश और उसके साथियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है।

दरअसल, 8/22 धारा तब लगती है जब कोई भी औषधि, जिसको किसी राज्य और राज्य से बाहर बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध हो, उस मामले में यह धारा लगाई जाती है।

उदाहरण के लिए सांप का विष जैसे औषधि में काम आता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है।

जबकि 8/20 एक्ट में नारकोटिक्स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्‍ट (NDPS Act) 1985 के तहत कार्रवाई होती है. इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया।

इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने-बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है. इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए और अल्प्राजोलम आते हैं।

इनमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है. लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल प्रतिबंधित है. इसमें 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

एल्विश यादव का नाम एक रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में सामने आया था. नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुई एक रेव पार्टी में रेड के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था।

इस पार्टी में रेड के दौरान पुलिस को अलग-अलग प्रजातियों के 9 सांप और 20 मिली सांप का जहर मिला था।

पुलिस ने इस दौरान मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया था. एल्विश के खिलाफ पिछले साल 3 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी।

वहीं, 17 मार्च 2024 को पुलिस ने इसी मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस का कहना है कि उसने एल्विश यादव ने सांपों के जहर की तस्करी करने की बात स्वीकारी है।

जिसके बाद उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया. जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

14 दिन के लिए उन्हें लुक्सर जेल में रखा गया है. यूट्यूबर के खिलाफ IPC की धारा 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है।

इसके साथ ही पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

 

Share This Article