आपको भी आ सकता है करोड़ों का टैक्स नोटिस : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां झुग्गी में रहने वाली एक दिहाड़ी मजदूर महिला को आयकर विभाग की तरफ से 4करोड़ 88लाख 37हजार 927रुपये का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस मिलने के बाद महिला मजदूर के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, अब इस मामले में आयकर विभाग ने महिला को 17अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ये मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना तहसील के खैरागढ़ गांव का है। यहां जुलाखाना मोहल्ले की रहने वाली 53वर्षीय साबरा पत्नी शमसुद्दीन को आयकर विभाग की तरफ से 4करोड़ 88लाख 37हजार 927रुपये का नोटिस भेजा गया है।बता दें, साबरा खेतिहर मजदूर है। उसका पति शमसुद्दीन बेलदारी का काम करता है। उनका परिवार मजदूरी कर अपना गुजारा करता हैं। लेकिन 30मार्च को आयकर विभाग ने इसे करोड़ों का नोटिस भेजा है। जिसे देख पूरा परिवार हिल गया।
आयकर विभाग के नोटिस में क्या बताया गया?
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स एक्ट 1961की धारा 148A(1) के तहत साबरा को नोटिस भेजा। जिसमें बताया गया है कि साल 2021-22में साबरा के नाम पर करोड़ों की बोगस बिक्री दिखाई गई है। बता दें, ऐसी बिक्री जो असल में हुई ही नहीं हैं। ऐसी बिक्री के आधार पर आयकर विभाग ने साबरा को टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा है। ऐसे में आयकर विभाग ने साबरा के नाम पर 4करोड़ 88लाख रुपये का नोटिस भेजा है। वहीं, इस मामले में उसे 17अप्रैल तक का समय दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि दिए गए पैन नंबर का इस्तेमाल करोड़ों की लेन-देन में किया गया हैं। ये लेन-देन फर्जी बिक्री के लिए किया गया है।
साबरा ने क्या कहा?
दूसरी तरफ, आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद साबरा ने बताया कि उसे इनकम टैक्स का मतलब तक सही से नहीं पता। साबरा ने कहा कि उसे नहीं पता कि आयकर विभाग ने क्यों उसे नोटिस भेजा? इस खबर से आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं आपके पैन , आधार या अन्य दस्तावेज़ों का कहीं कोई शातिर गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है जिसका खामियाज़ा बाद में आपको भुगतना पड़े।