Menu
#Mumbai

उत्तराखंड में 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए

उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को पतंजलि की दिव्य फार्मेसी और आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कहा कि दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के बाद बाबा रामदेव की कंपनी को यह आदेश जारी किया गया था। …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 03 मई, 2024

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को पतंजलि की दिव्य फार्मेसी और आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कहा कि दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के बाद बाबा रामदेव की कंपनी को यह आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में, प्राधिकरण ने कहा कि उसने ड्रग इंस्पेक्टर को दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी है।

यह अनुमति ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के बार-बार उल्लंघन के लिए 12 अप्रैल को दी गई थी।

स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप पर उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध लगाया है।

Tagged:
Share This Article