Menu
#उधम सिंह नगर

17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत,,सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। ऐसी खबर है कि आज शाम ही सिसोदिया को जेल से …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 09 अग, 2024
17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत,,सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। ऐसी खबर है कि आज शाम ही सिसोदिया को जेल से रिहा भी कर दिया जाएगा।

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप हैं। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच यह आदेश सुनाएगी। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे उपमुख्यमंत्री थे जिनके पास 18 विभाग थे और सभी कैबिनेट फैसलों के लिए जिम्मेदार थे।

सिसोदिया के वकील की दलीलें

वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से कहा कि 17 महीने पहले ही बीत चुके हैं।

यह इस मामले में मिल सकने वाली न्यूनतम सजा का लगभग आधा हिस्सा है।

उन्होंने जांच एजेंसियों के मुनाफे के मार्जिन पर लगे आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि ये फैसले कई अधिकारियों सहित तत्कालीन उपराज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए थे।

जांज एजेंसियों के वकील ने क्या कहा?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने सोमवार को कहा कि बिना कारण के मनमाने ढंग से मुनाफे के मार्जिन नहीं बढ़ाए जा सकते।

उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया कोई बेगुनाह व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राजनीतिक कारणों से उठा लिया गया हो, बल्कि वे घोटाले में गहराई तक शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि उनके शामिल होने के सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे उपमुख्यमंत्री थे जिनके पास 18 विभाग थे और सभी कैबिनेट फैसलों के लिए जिम्मेदार थे।

Share This Article