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देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण: अगर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया कोई भी निर्माण होगा तो मुकदमा दर्ज, प्राधिकरण का यह बड़ा फ़ैसला:

इन नियमों को ठेंगा दिखते हुए कई कारोबारियों निर्माण कार्य कर रहे हैं । प्राधिकरण ने पूर्व में ध्वस्त भी कर चुका हैं, और यह जो कारोबारी अधिकारियों से मिलीभगत कर फिर निर्माण शुरू कर देते हैं। प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्रॉपर्टी डीलर एवं रियल स्टेट, एस्टेट कारोबारी …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 23 जन, 2023
देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण: अगर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया कोई भी निर्माण होगा तो मुकदमा दर्ज, प्राधिकरण का यह बड़ा फ़ैसला:

इन नियमों को ठेंगा दिखते हुए कई कारोबारियों निर्माण कार्य कर रहे हैं ।

प्राधिकरण ने पूर्व में ध्वस्त भी कर चुका हैं, और यह जो कारोबारी अधिकारियों से मिलीभगत कर फिर निर्माण शुरू कर देते हैं।

प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्रॉपर्टी डीलर एवं रियल स्टेट, एस्टेट कारोबारी भवनों का निर्माण कर रहे हैं।

प्राधिकरण ने ऐसे सभी निर्माणों को ध्वस्त भी कर देता हैं।

यह कार्य भी कारोबारियों के द्वारा फिर से निर्माण शुरू कर दिया जाता हैं।

अब प्राधिकरण ने ऐसे में उपाध्यक्ष ने इन कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार बिना मानचित्र स्वीकृत व लेआउट पास कराए प्रॉपर्टी डीलरों, रियल स्टेट कारोबारियों को निर्माण की अनुमति नहीं हैं।

फिर भी  यह सारे कारोबारी इन सभी नियमों को ठेंगा दिखाकर निर्माण कार्य कर रहे हैं।

प्राधिकरण ने पूर्व में भी कई ध्वस्त कर चुका हैं, और कारोबारी अधिकारियों से मिलीभगत होने के कारण फिर से निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने हाल ही में आदेश किया की तीन हजार बीघा से अधिक ज़मीनों पर अनधिकृत तरीके से की जा रही प्लाटिंग व निर्माण कार्यों को प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया हैं।

अन्य प्रॉपर्टी डीलरों पर मुकदमा दर्ज कराया हैं, इतना सब होने के बाद भी प्रॉपर्टी डीलरों ने धड़ल्ले से प्लाटिंग का कार्य जारी रखा हैं।

 

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