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देहरादून: 2 अगस्त को ऋण वसूली मामलों की विशेष लोक अदालत

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आगामी 2 अगस्त 2025 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष लोक अदालत प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ऋण …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 09 जुल, 2025
देहरादून: 2 अगस्त को ऋण वसूली मामलों की विशेष लोक अदालत

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आगामी 2 अगस्त 2025 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह विशेष लोक अदालत प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में संपन्न होगी, जिसमें अधिकरण में लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

सुलह-समझौते से होगा फायदा

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि ऋण वसूली अधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए त्वरित और न्यायिक समाधान प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से बकाया ऋणों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है, जिससे महंगी कोर्ट फीस से भी मुक्ति मिलती है तथा आपसी सहमति से विवाद का समाधान होता है। यह व्यवस्था ऋणदाता और कर्जदार दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होती है।

1 अगस्त तक करें आवेदन

जो वादी व प्रतिवादी अपने मामले का विशेष लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर निस्तारण करवाना चाहते हैं, वे 1 अगस्त 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर मामले को नियत करवा सकते हैं।

त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यह पहल न्यायिक व्यवस्था में त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से न केवल न्यायालयों पर बोझ कम होगा बल्कि संबंधित पक्षकारों को भी समय और धन की बचत होगी।

 

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