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उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रभारी कुलसचिव डॉ राजेश कुमार अदाना पर लगाया जुर्माना

High Court fined former in-charge registrar Dr. Rajesh Kumar Adana नैनीताल: मा० उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खण्ड पीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कार्यरत डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 349 /SB/2021 में दिनाँक …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 15 फ़र, 2023

High Court fined former in-charge registrar Dr. Rajesh Kumar Adana

नैनीताल: मा० उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खण्ड पीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कार्यरत डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 349 /SB/2021 में दिनाँक तेरह फ़रवरी को सुनवाई करते हुए पूर्व प्रभारी कुलसचिव डॉ राजेश कुमार अदाना पर बीस हजार का जुर्माना लगाया है एवं उसे दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को देने का आदेश पारित किया गया है।

बता दें की डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना विभाग में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की मांग की गई है जिसकी सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा विश्विद्यालय की तरफ से दायर शपथ पत्र पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा की विश्विद्यालय द्वारा न्यायालय का समय बर्बाद किया गया.

इसके साथ ही न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर विश्विद्यालय को एक बेहतर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए साथ ही अपने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को यथावत रक्खा गया मामले की अगली सुनवाई सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है l

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