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धौरण रोड पर अवैध “हेल्पिंग हेल्थ” हॉस्पिटल सील, एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई;

देहरादून | 10 मार्च 2026: मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को धौरण रोड स्थित अवैध रूप से निर्मित और संचालित “हेल्पिंग हेल्थ” हॉस्पिटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई एमडीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई। प्राधिकरण से …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 10 मा, 2026
धौरण रोड पर अवैध “हेल्पिंग हेल्थ” हॉस्पिटल सील, एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई;

देहरादून | 10 मार्च 2026: मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को धौरण रोड स्थित अवैध रूप से निर्मित और संचालित “हेल्पिंग हेल्थ” हॉस्पिटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई एमडीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार कुश ऐरन द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के उक्त निर्माण कराया गया था। इससे पहले भी संबंधित पक्ष को नियमों के अनुरूप निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य मौके पर मौजूद रहे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष के निर्देश पर एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने पछवादून क्षेत्र के विकासनगर के विभिन्न सेक्टरों में संयुक्त निरीक्षण अभियान भी चलाया। अभियान के दौरान क्षेत्र में चल रहे कई निर्माण कार्यों की मौके पर जांच की गई और निर्माणकर्ताओं से मानचित्र स्वीकृति सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई।

जिन निर्माणकर्ताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति या निर्धारित मानकों का पालन किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेगा।

उन्होंने आम जनता और निर्माणकर्ताओं से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहर की नियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में जनसुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिन निर्माण स्थलों पर मानचित्र स्वीकृति या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाते, उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने कहा कि विकासनगर सहित पछवादून क्षेत्र में किए गए निरीक्षण में कुछ निर्माणों को चिन्हित किया गया है, जिनके विरुद्ध जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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