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फिर पहुंचा हाईकोर्ट में मजदूर श्रम कार्ड का मामला जनहित याचिका दायर मुख्य न्यायाधीश ने दिए आदेश

आज ओखलकांडा निवासी अंजू देवी बिष्ट पूर्व ग्राम प्रधान कौता द्वारा, उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिवक्ता मनीष लोहनी (9456192136) के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या को लेकर जनहित याचिका उच्च न्यायालय नैनीताल के सम्मुख लगवाई गयी थी, जिसमे आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा मामले के सुनवाई के पश्चात सरकार …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 09 अग, 2023

आज ओखलकांडा निवासी अंजू देवी बिष्ट पूर्व ग्राम प्रधान कौता द्वारा, उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिवक्ता मनीष लोहनी (9456192136) के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या को लेकर जनहित याचिका उच्च न्यायालय नैनीताल के सम्मुख लगवाई गयी थी, जिसमे आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा मामले के सुनवाई के पश्चात सरकार को 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही साथ जो ग्रामीणों के श्रम कार्ड पिछले चार सालो से सरकार/विभाग द्वारा रिन्यूअल नही किये गए उनको कार्ड को रिनुअल करने वाली साइट/पोर्टल को जल्द से जल्द खोलने के लिए कहा गया है।

एवं साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि जो भी अधिकारी/सम्बन्धित व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी पहचान कर उसके बारे में जानकारी अपने जवाब/शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करने को कहा है ।

ग्रामीणों की समस्या को लेकर पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधि और सांसद एवं हल्द्वानी के समाजसेवी हेमंत गोनिया द्वारा कई प्रयास किए गए लेकिन सरकार द्वारा सारे प्रयासों को अनदेखा किया गया।

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