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उत्तराखंड में फ्लैट मालिकों के हक में लोकपाल का बड़ा फैसला, मेंटेनेंस विवाद में नहीं काटी जा सकती बिजली

देहरादून: उत्तराखंड में फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत देते हुए विद्युत उपभोक्ता लोकपाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लोकपाल ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस शुल्क या डेवलपमेंट चार्ज को लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में किसी निवासी की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जा सकती। यह …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 26 जून, 2026
उत्तराखंड में फ्लैट मालिकों के हक में लोकपाल का बड़ा फैसला, मेंटेनेंस विवाद में नहीं काटी जा सकती बिजली

देहरादून: उत्तराखंड में फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत देते हुए विद्युत उपभोक्ता लोकपाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लोकपाल ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस शुल्क या डेवलपमेंट चार्ज को लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में किसी निवासी की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जा सकती।

यह मामला देहरादून स्थित पैसिफिक एस्टेट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की निवासी अवनी शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने अपने फ्लैट के लिए अपने नाम पर स्वतंत्र घरेलू बिजली कनेक्शन की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया कि सोसायटी एकल बिंदु (Single Point Supply) व्यवस्था के तहत बिजली उपलब्ध करा रही थी और घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू दरों से अधिक बिजली शुल्क के साथ-साथ मेंटेनेंस एवं डेवलपमेंट चार्ज भी वसूले जा रहे थे। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सुनवाई के बाद विद्युत उपभोक्ता लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि मेंटेनेंस या डेवलपमेंट चार्ज का विवाद अलग विषय है और इसके आधार पर किसी भी निवासी की बिजली आपूर्ति रोकना या बाधित करना उचित नहीं है। यह फैसला राज्यभर की आवासीय सोसायटियों में रहने वाले फ्लैट मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।

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