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मसूरी: होटल-हॉस्टल में निवेश के नाम पर 2 करोड़ की ठगी; पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट के आदेश पर पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

देहरादून/मसूरी (29 जनवरी 2026): पहाड़ों की रानी मसूरी में होटल और हॉस्टल बनाने के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से 2 करोड़ 2 लाख रुपये से अधिक की रकम ठग ली। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 29 जन, 2026
मसूरी: होटल-हॉस्टल में निवेश के नाम पर 2 करोड़ की ठगी; पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट के आदेश पर पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

देहरादून/मसूरी (29 जनवरी 2026): पहाड़ों की रानी मसूरी में होटल और हॉस्टल बनाने के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से 2 करोड़ 2 लाख रुपये से अधिक की रकम ठग ली। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली, जिसके आदेश के बाद अब थाना राजपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके माता-पिता और पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अर्जुनवाला, कोल्हूखेत (मसूरी) के रहने वाले दीपक कुमार ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी जान-पहचान 2014 में गौरव किराड़ से हुई थी। गौरव ने दीपक की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्हें मसूरी में होटल और हॉस्टल प्रोजेक्ट में निवेश करने का प्रस्ताव दिया और मुनाफे में 50-50 की साझेदारी (Half-Half Profit) का भरोसा दिलाया।

इनकम टैक्स का डर दिखाकर ऐंठी रकम आरोपी गौरव ने इनकम टैक्स (Income Tax) की समस्याओं का हवाला देकर निवेश की रकम अपने निजी खाते के बजाय अपनी कंपनी, पत्नी टीना किराड़, पिता सुरेश किराड़ और माता सुनीता के खातों में ट्रांसफर करवाई। साल 2023-24 के बीच दीपक कुमार ने अलग-अलग तारीखों में कुल 2 करोड़ 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

पैसे वापस मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी जब दीपक ने प्रोजेक्ट की प्रगति पूछी, तो आरोपी टालमटोल करने लगे और उन्हें साइट तक नहीं दिखाई। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस की नाकामी, कोर्ट का एक्शन दीपक कुमार ने पहले एसएसपी और राजपुर थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजपुर थाना प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं में चारों आरोपियों (गौरव, टीना, सुरेश और सुनीता) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

 

 

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