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उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होगा मतदान, 19 जुलाई को मतगणना

देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 25 …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 21 जून, 2025
उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होगा मतदान, 19 जुलाई को मतगणना

देहरादून:  उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू होगी, पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। मतगणना 19 जुलाई को की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों और जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

  • नामांकन: 25 जून से 28 जून तक (प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक)
  • नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 1 जुलाई तक
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जुलाई (प्रातः 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक)
  • प्रथम चरण प्रतीक चिन्ह आवंटन: 3 जुलाई
  • द्वितीय चरण प्रतीक चिन्ह आवंटन: 8 जुलाई
  • मतदान (प्रथम चरण): 10 जुलाई (प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक)
  • मतदान (द्वितीय चरण): 15 जुलाई
  • मतगणना: 19 जुलाई (प्रातः 8 बजे से)

मतदान क्षेत्रों का ब्योरा

प्रथम चरण में अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिलों के कुल 46 विकासखंड शामिल हैं।

द्वितीय चरण में इन्हीं जिलों के शेष 43 विकासखंडों में मतदान होगा।

आदर्श आचार संहिता लागू

निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी होते ही हरिद्वार को छोड़कर पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, जो मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आचार संहिता के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए 55 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, जबकि 12 अतिरिक्त प्रेक्षक आरक्षित रहेंगे।

चुनाव व्यवस्था एवं सुरक्षा

पंचायत चुनाव के लिए कुल 95,909 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी, जिनमें से 35,700 सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में व्यय नियंत्रण अधिकारी नियुक्त होंगे और जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीमें अवैध शराब, नकदी और प्रलोभन सामग्री जब्त करने हेतु गठित की जाएंगी।

मतदाता आंकड़े

  • कुल मतदाता: 47,77,072
    • पुरुष: 24,65,702
    • महिला: 23,10,996
    • अन्य: 374
  • वर्ष 2019 की तुलना में 10.57% की वृद्धि
  • मतदान केंद्र: 8276
  • मतदान स्थल: 10,529
  • पदों की कुल संख्या: 66,418
    • ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587
    • ग्राम प्रधान: 7499
    • क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2974
    • जिला पंचायत सदस्य: 358

उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा

  • ग्राम पंचायत सदस्य: ₹10,000
  • ग्राम प्रधान: ₹75,000
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹75,000
  • जिला पंचायत सदस्य: ₹2,00,000

 

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