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देहरादून विधानसभा क्षेत्र में धारा-183 लागू, कई गतिविधियों पर प्रतिबंध

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का 2025 का प्रथम आयव्ययक अधिवेशन 18 फरवरी 2025 (मंगलवार) से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 300 मीटर के दायरे में भारतीय दंड संहिता की धारा-183 लागू कर दी है। इसके तहत कई …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 18 फ़र, 2025
देहरादून विधानसभा क्षेत्र में धारा-183 लागू, कई गतिविधियों पर प्रतिबंध

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का 2025 का प्रथम आयव्ययक अधिवेशन 18 फरवरी 2025 (मंगलवार) से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 300 मीटर के दायरे में भारतीय दंड संहिता की धारा-183 लागू कर दी है। इसके तहत कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शांति व्यवस्था को लेकर सख्ती

हर साल विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और समुदायों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन और अन्य गतिविधियां होती हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए धारा-183 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा:

1. हथियारों और विस्फोटकों पर रोक

  • कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र (गन, पिस्तौल), लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार या अन्य कोई तेज धार वाला हथियार नहीं ले जा सकेगा।
  • बम, पटाखे और किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ का सार्वजनिक रूप से प्रयोग वर्जित होगा।
  • हिंसा फैलाने के उद्देश्य से ईंट, पत्थर या अन्य हथियार इकट्ठा करना भी अपराध माना जाएगा।
  • यह नियम ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और उन विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें लाठी की आवश्यकता होती है।

2. नारेबाजी और भाषणों पर प्रतिबंध

  • इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना और उत्तेजक भाषण देना प्रतिबंधित रहेगा।
  • कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर या पर्चे नहीं बांट सकेगा।

3. समूहों और जुलूस पर रोक

  • पांच या अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
  • बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों के समूह में आने पर भी रोक रहेगी।

4. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध

  • किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पूर्णतः अवैध होगा।
  • यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

यह आदेश 18 फरवरी 2025 से विधानसभा सत्र समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि इसे पहले हटाने की आवश्यकता पड़ी तो प्रशासन द्वारा सूचना दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।

जनता को जागरूक करने के निर्देश

इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत स्थानीय पुलिस थानों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता को इस आदेश की जानकारी दी जाएगी।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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