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पुलिस पर फायरिंग करने वाले को सात साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में भी तीन साल की कैद

सहारनपुर। थाना मिर्जापुर क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए कुल दस वर्षों की कैद और नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 का है, जब अफजाल उर्फ नाथी पुत्र हासिम, निवासी हुसैन मलकपुर थाना बेहट, ने …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 05 अप्र, 2025
पुलिस पर फायरिंग करने वाले को सात साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में भी तीन साल की कैद

सहारनपुर। थाना मिर्जापुर क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए कुल दस वर्षों की कैद और नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला वर्ष 2020 का है, जब अफजाल उर्फ नाथी पुत्र हासिम, निवासी हुसैन मलकपुर थाना बेहट, ने पुलिस टीम पर हमला किया था। आरोप है कि अफजाल ने उप निरीक्षक दीपक कुमार को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। इस दौरान उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार गोली लगने से घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया था।

घटना के बाद थाना मिर्जापुर में अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 411 और 414, तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब पांच वर्षों तक अदालत में मामला ये मामला चलता रहा। सुनवाई के दौरान मौजूद सबूत और गवाहों के आधार पर अदालत ने अफजाल को पुलिस पर फायरिंग के मामले में 7 साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माना, और गैंगस्टर एक्ट में 3 साल की सजा व 4000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इस मामले में थाना मिर्जापुर पुलिस, विवेचक सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल अजय राणा और शासकीय अधिवक्ता राकेश सहल की अहम भूमिका रही।

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