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लखनऊ बेंच ने अवमानना के मामले को गंभीरता से लेते हुुुए आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की सुनाई जेल की सजा: सीएम योगी अदित्यानाथ

अफसर के ऊपर 25000 रूपये का जुर्माना करते हुए कहा गया है कि इसकी अदायगी नहीं किए जाने पर अफसर को एक दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स अधिकारी आगामी 22 दिसंबर की दोपहर 3.00 बजे अदालत के सीनियर रजिस्टार के सामने …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 17 दिस्, 2022
लखनऊ बेंच ने अवमानना के मामले को गंभीरता से लेते हुुुए आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की सुनाई जेल की सजा: सीएम योगी अदित्यानाथ

अफसर के ऊपर 25000 रूपये का जुर्माना करते हुए कहा गया है कि इसकी अदायगी नहीं किए जाने पर अफसर को एक दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स अधिकारी आगामी 22 दिसंबर की दोपहर 3.00 बजे अदालत के सीनियर रजिस्टार के सामने पेश होने का आदेश देते हुए।

आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन की जेल की सजा का आदेश सुनाते हुए कहा है कि उसी दिन इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को जेल भेजा जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ के जज इरशाद अली ने यह आदेश सीनियर वकील प्रशांत चंद्र की दायर अवमानना याचिका का संज्ञान लेते हुए दिया है।

अदालत ने अपने आदेश से अन्य अफसरों को समझाया है कि अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई तो सिर्फ चेतावनी ही नहीं उन्हें सजा भी दी जा सकती है।

 

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