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भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक सहित विधानसभा में पेश किए, विधेयक, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम: उत्तराखंड

उन्होंने आगे कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने वालों को 10 साल की सजा के प्रावधान से ऐसे आपराधिक तत्वों में कानून का डर पैदा होगा। भट्ट ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए सभी विधेयकों का उद्देश्य लोक कल्याण और जनता की …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 30 नव, 2022
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक सहित विधानसभा में पेश किए, विधेयक, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम: उत्तराखंड

उन्होंने आगे कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने वालों को 10 साल की सजा के प्रावधान से ऐसे आपराधिक तत्वों में कानून का डर पैदा होगा।

भट्ट ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए सभी विधेयकों का उद्देश्य लोक कल्याण और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है।

महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भाजपा ने जनता से किया एक और वादा पूरा किया है।

मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पहले उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर और फिर एक विधेयक पेश करके, भाजपा ने साबित कर दिया है कि वह महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

इसी तरह, राज्य में धर्म आधारित जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाने की साजिश में शामिल लोगों पर लगाम लगाने के लिए, सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों को 10 साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान करते हुए अधिनियम में संशोधन किया।

पीड़ित हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

उत्तराखंड के लोगों को राहत देने के इरादे से अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायती राज और अन्य से संबंधित अन्य विधेयक लाए गए हैं।

 

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