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उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के एक गांव में विकास कार्यों के निष्पादन में कथित अनियमितताओं के संबंध में शहरी विकास सचिव को 14 मार्च तक अदालत में हलफनामा दायर करने के दिए निर्देश.

इस मामले की जानकारी के अनुसार नौघर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था । विभागीय कर्मचारियों ने 2013 से 2018 के बीच उक्त ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में कई तरह की अनियमितताएं बरती हैं। क्षेत्र या तो अपूर्ण हैं या गुणवत्ता के …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 14 दिस्, 2022
उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के एक गांव में विकास कार्यों के निष्पादन में कथित अनियमितताओं के संबंध में शहरी विकास सचिव को 14 मार्च तक अदालत में हलफनामा दायर करने के दिए निर्देश.

इस मामले की जानकारी के अनुसार नौघर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था ।

विभागीय कर्मचारियों ने 2013 से 2018 के बीच उक्त ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में कई तरह की अनियमितताएं बरती हैं।

क्षेत्र या तो अपूर्ण हैं या गुणवत्ता के वांछित मानकों तक नहीं हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने और क्षेत्र के अन्य लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्यों में अनियमितताओं के बारे में बार-बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी।

जांच के बाद गड़बड़ी के आरोप सही पाए गए।

अनियमितताओं के आरोप सही पाये जाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

नायल ने जनहित याचिका में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पूर्व में कोर्ट ने शहरी विकास सचिव से वीडियो के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करने की मांग की थी और मंगलवार को सुनवाई के दौरान नौकरशाह ने वीडियो के माध्यम से हलफनामा प्रस्तुत किया।

हालांकि, अदालत हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें फिर से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

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