Menu
#Mumbai

राज्य में चुनाव प्रचार करने की समयावधि हो चुकी है समाप्त

उत्तराखंड अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक मतदान होना है। राज्य में बुधवार को सायं 05ः00 बजे से चुनाव प्रचार करने की समयावधि …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 18 अप्र, 2024
राज्य में चुनाव प्रचार करने की समयावधि हो चुकी है समाप्त

उत्तराखंड

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक मतदान होना है। राज्य में बुधवार को सायं 05ः00 बजे से चुनाव प्रचार करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 17 अप्रैल 2024 को सायं 05ः00 बजे के बाद से समाचार पत्रों में कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संगठन या व्यक्ति को कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ओपिनियन पोल करना और उसका प्रकाशन/प्रसारण प्रतिबंधित है।

 

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में आज सांय 05 बजे से मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस पर भी ड्राई डे घोषित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में और उत्तराखण्ड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है, उन क्षेत्रों में 17 अप्रैल 2024 को सायं 05 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को सायं 06 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। 07 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मतदान के दृष्टिगत 05 मई सायं 06 बजे से 07 मई को सायं 06 बजे तक बरेली से लगे हुए राज्य के उधमसिंह नगर क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 25 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 23 मई सायं 06 बजे से 25 मई 2024 को सायं 06 बजे तक और हिमाचल प्रदेश में 01 जून 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 30 मई सायं 06 बजे से 01 जून 2024 को सायं 06 बजे तक इन राज्यों से लगे देहरादून के क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान उनकी सीमा से उत्तराखण्ड के जो जनपद लगे हैं, उन जनपदों की 03 किमी की परिधि के भीतर ही ड्राई डे प्रभावी होगा।

 

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से 02 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का आज प्रस्थान हुआ है। मतदान से तीन दिन पहले प्रस्थान करने वाली 12 पोलिंग पार्टियों ने कल प्रस्थान किया था। आज 703 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया है। पौड़ी गढ़वाल से आज 181, अल्मोड़ा से 136 और देहरादून से 122 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया है। 18 अप्रैल को मतदान से एक दिन पूर्व 11 हजार 08 पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए प्रस्थान करेंगी। सभी पोलिंग पार्टियों द्वारा अपने प्रस्थान की सूचना पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

Tagged:
Share This Article