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खाने पर थूकने वालों सुधर जाओ:CCTV संग Intelligence रखेगी नजर:CM पुष्कर की DGP को सख्त कार्रवाई-ढाबों-होटल कर्मचारियों के सत्यापन के आदेश:सरकार ऐसे दुष्कृत्यों पर Action लेने से नहीं हिचकेगी-PSD

उत्तराखंड भोजन-पेय पदार्थों में थूक के उसको ग्राहकों को पेश करने की घृणित करतूतों के सामने आने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने आज DGP अभिनव कुमार को ऐसे करतूत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.उन्होंने हर ढाबे-होटल में CCTV लगाने उनके कर्मचारियों के सत्यापन करने …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 16 अक्ट, 2024
खाने पर थूकने वालों सुधर जाओ:CCTV संग Intelligence रखेगी नजर:CM पुष्कर की DGP को सख्त कार्रवाई-ढाबों-होटल कर्मचारियों के सत्यापन के आदेश:सरकार ऐसे दुष्कृत्यों पर Action लेने से नहीं हिचकेगी-PSD

उत्तराखंड

भोजन-पेय पदार्थों में थूक के उसको ग्राहकों को पेश करने की घृणित करतूतों के सामने आने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने आज DGP अभिनव कुमार को ऐसे करतूत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.उन्होंने हर ढाबे-होटल में CCTV लगाने उनके कर्मचारियों के सत्यापन करने और ख़ुफ़िया एजेंटों को भी ऐसे मामलों को रोकने और मुल्जिमों को तलाशने के लिए मोर्चे पर झोंकने की हिदायत साथ में दी.

मुख्यमंत्री हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबों में खाने-पीने की वस्तुओं पर थूकने के Videos वायरल होने से बेहद खफा हैं और ऐसे करतूत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं. उनके निर्देशा इस मामले में मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने भी कप्तानों को इस किस्म के मामलों को रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए.

 

राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को होटल-ढाबों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने,CCTV लगाने के लिए जोर डालने के निर्देश उनकी तरफ से जारी हुए हैं. खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य पदार्थों के स्टाल पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) की के इस्तेमाल के भी निर्देश दिए गए हैं.

 

ऐसे मामलों में पहली कार्यवाही मसूरी में की गई.वहां चाय में थूकने का Video वाइरल हुआ था.सरकार ने पुलिस स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के में समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की व्यवस्था भी के. इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा-274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा-81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

 

इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभिनव ने कहा कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से ऐसे मामलों के क्खिलाफ़ जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.

 

CM पुष्कर ने कहा कि इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। इस तरह की हरकतें करते हुए पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। इन घटनाओं से खाद्य पदार्थ दूषित और भावनाएँ आहत होती हैं। इस तरह के दुष्कृत्यों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई से नहीं बिल्कुल नहीं हिचकेगी.

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