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ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अनियमितता पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 171 बसों के चालान

देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रूड़की क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बाहरी राज्यों की निजी बसें आईएसबीटी और अन्य स्थानों से बिना अनुमति ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर यात्रियों को ढो रही हैं। कई बस ऑपरेटर परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्टेज कैरिज की तरह अलग-अलग जगहों से …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 06 दिस्, 2025
ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अनियमितता पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 171 बसों के चालान

देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रूड़की क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बाहरी राज्यों की निजी बसें आईएसबीटी और अन्य स्थानों से बिना अनुमति ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर यात्रियों को ढो रही हैं। कई बस ऑपरेटर परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्टेज कैरिज की तरह अलग-अलग जगहों से यात्रियों को उठाने का कार्य भी कर रहे थे।

इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने आईएसबीटी, मोहकमपुर, हरिद्वार बाईपास सहित कई क्षेत्रों में 4 सचल दलों और 4 बाइक स्क्वाड की तैनाती कर रोटेशन के आधार पर लगातार चेकिंग की। अब तक की कार्रवाई में अन्य राज्यों की 171 बसों के चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से 42 बसों को सीज किया गया है।

जांच में पाया गया कि Neogo, Flix, Zing, Yolobus, Leafybus जैसी बस सेवाएं Redbus, Goibibo जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से बुकिंग कर रही थीं।
लेकिन उत्तराखंड ऑन-डिमांड (IT आधारित) ठेका गाड़ी परिवहन (संशोधन) नियमावली 2024 के अनुसार राज्य में ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य है।

लाइसेंस न लेने के कारण इन कंपनियों व बस संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 93 व 193 के तहत सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान में ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कई एग्रीगेटर और निजी बस ऑपरेटर अभी भी बिना लाइसेंस के ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। साथ ही शिकायतें मिल रही हैं कि ये बसें ऑनलाइन बुकिंग के बाद अलग-अलग स्थानों से स्टेज कैरिज की तरह यात्रियों को उठा रही हैं।

विभाग की कार्रवाई के दौरान वाहनों को बंद करने की स्थिति भी आती है, जिससे कई बार यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए परिवहन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे केवल अधिकृत/लाइसेंस प्राप्त एग्रीगेटर या ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही टिकट बुक करें।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून, डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि बिना एग्रीगेटर लाइसेंस ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले वाहन संचालकों और एग्रीगेटर के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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