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उत्तराखंड में 28 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित, शासन ने जारी किए आदेश

प्रदेश में ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है. शासन के सचिव राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 27 मई की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. वहीं उत्तराखंड शासन की ओर से संशोधित आदेश जारी किया …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 26 मई, 2026
उत्तराखंड में 28 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित, शासन ने जारी किए आदेश

 प्रदेश में ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है. शासन के सचिव राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 27 मई की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. वहीं उत्तराखंड शासन की ओर से संशोधित आदेश जारी किया गया है. समूचे प्रदेश में ये संशोधित सार्वजनिक अवकाश प्रभावी रहेगा. जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 28 मई को बकरीद की छुट्टी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कोषागार (ट्रेजरी) और उप-कोषागार में प्रभावी रहेगी.

उत्तराखंड में बकरीद का अवकाश 28 मई को रहेगा, जबकि पूर्व में ये अवकाश एक दिन पहले 27 मई को घोषित किया गया था. जिसके बाद शासन ने अवकाश की तिथि में बदलाव किया है. शासन के सचिव राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 27 मई की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. वहीं उत्तराखंड सरकार ने लोगों को सार्वजनिक रास्तों या सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है. उल्लंघन करने कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक गतिविधि के नाम पर आम जनता की आवाजाही बाधित नहीं होने दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों से ऊपर नहीं हो सकता।उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या सड़कों पर अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि किसी भी धार्मिक आयोजन से यातायात, सड़क व्यवस्था और आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं शासन के आदेश के बाद बकरीद के अवसर पर 28 मई को पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा।

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