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उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला:

कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के लिए 15 दिन की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, अलबत्ता अन्य महकमो को तय समय के भीतर ही कर्मचारियों के स्थानांतरण करने होंगे। तबादला ऐक्ट में शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों को लेकर 10 जून तक की अंतिम तिथि है। लेकिन ज्यादातर विभागों ने अभी तक …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 05 जून, 2023
उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला:

कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के लिए 15 दिन  की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, अलबत्ता अन्य महकमो को तय समय के भीतर ही कर्मचारियों के स्थानांतरण करने होंगे।

तबादला ऐक्ट में शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों को लेकर 10 जून तक की अंतिम तिथि है।

लेकिन ज्यादातर विभागों ने अभी तक स्थानांतरण समिति की बैठकें नहीं की हैं।

ऐक्ट के मुताबिक 25 मई से पांच जून के भीतर तबादला प्रक्रिया और उस पर सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

10 जून तक संबंधित कार्मिकों के तबादला आदेश विभागों की वेबसाइट पर अपलोड और अगले एक हफ्ते के भीतर तक उन्हें कार्यमुक्त करने का प्रावधान है।

हर सत्र में वैसे विभागों को ऐक्ट के अनुसार स्वयं ही यह प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, लेकिन ज्यादात्तर महकमे कार्मिक विभाग के आदेश का इंतजार करते रहे हैं।

जिस वजह से वे तबादला प्रक्रिया शुरू करने में पिछड़ गए।

तीन दिन पहले मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, आयुष समेत कई विभागों ने कार्मिकों के तबादलों के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

सूत्रों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने तबादलों की जद में आ रहे शिक्षकों की संख्या ज्यादा होने व प्रक्रिया विलंब से शुरू होने का तर्क दिया।

जिस पर बैठक में सहमति बनी कि उच्चस्तर पर ही यह फैसला लिया जाएगा।

जबकि अन्य विभाग तय अवधि के भीतर ही तबादला करेंगे।

जो विभाग इस अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें इसके बाद एक स्तर ऊपर से तबादला करने के लिए संस्तुति लेनी होगी।

सूत्रों ने बताया कि शिक्षकों के तबादलों को लेकर 15 दिन की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है।

 

 

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