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‘प्रदेश में नगर निकायों में प्रशासक हुए नियुक्त : राज्यपाल ने किए आदेश जारी’

उत्तराखंड : राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है।   उन के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 01 दिस्, 2023
‘प्रदेश में नगर निकायों में प्रशासक हुए नियुक्त : राज्यपाल ने किए आदेश जारी’

उत्तराखंड :  राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है।

 

उन के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।

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